Mahira Homes के 1,500 खरीददारों को बड़ी राहत, 6 महीने में मिलेगा आशियाना
Gurugram News Network – माहिरा होम्स में फ्लैट खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर है । इस विवाद का हल सोमवार को निकल आया है । टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईएएस अरुण कुमार गुप्ता ने माहिरा होम्स के खरीददारों को राहत देते हुए एक फैसला दिया है जिसमें माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से लाइसेंस कैंसल के खिलाफ दायर अपील पर फैसला सुनाते हुए इस प्रोजेक्ट का लाइसेंस कैंसल फैसले को रद्द किया जाता है और साथ ही कंपनी को आदेश दिए हैं कि 6 महीने में फ्लैट तैयार करके निवेशकों को दिए जाएं ।
दरअसल 1,500 परिवारों ने इस प्रोजेक्ट में लगभग 100 प्रतिशत पेमेंट दे दी । रियल एस्टेट कंपनी इस प्रोजेक्ट को पूरा करवा सकती है । ऐसे में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर केएम पांडूरंग के लाइसेंस कैंसल के फैसले को निरस्त कर दिया गया है । अब अगले 6 महीने में कंपनी को इस प्रोजेक्ट को पूरा करना होगा जिसकी निगरानी डीटीपी विभाग करेगा ।
साल 2017 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड को 10 एकड़ जमीन में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत रिहायशी सोसाइटी बनाने का लाइसेंस दिया था । 2019 में टीसीपी विभाग के डायरेक्टर ने फर्जी दस्तावेज और बैंक गारंटी की शिकायत के आधार पर इस सोसाइटी के निर्माण पर रोक लगा दी थी । इस आदेश का उल्लंघन हुआ और बिल्डर कंपनी ने साइट पर निर्माण कार्य जारी रखा और निवेशकों से किस्त भी वसूलता रहा जिस पर टीसीपी विभाग ने लाइसेंस कैंसल करने के आदेश जारी किए ।
इस बीच रियल एस्टेट कंपनी ने लाइसेंस कैंसल के खिलाफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास अपील दायर की जिन्होनें सोमवार को फैसला देते हुए कहा कि कंपनी के अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत प्रधानमंत्री जनआवास योजना में निर्धारित समय में जरुरतमंद लोगों को फ्लैट देना चाहिए और 1,500 लोगों को समयावधि में फ्लैट दिलवाना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग का दायित्व है । खरीददारों ने 80 फीसदी तक पेमेंट कर दी है ऐसे में खरीददारों की क्या गलती है उन्हें उनका हक मिलना चाहिए इसीलिए अब कंपनी को आदेश जारी किए गए हैं कि अगले 6 महीने में फ्लैट तैयार करके निवेशकों को दिए जाएं ।